Published: 16 अगस्त 2017
सोने को साथ लेकर यात्रा करते समय यह जानकारी अवश्य रखें
स्वर्ण की चमक सीमा पार तक जाती है, परंतु आपको इन सीमाओं को पार करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है! पर्यटक और घूमने के शौकीनों को अक्सर प्रश्नों का सामना करना पड़ता है यदि उनके साथ सोना मौजूद हो! क्या भारी मात्रा में सोना लेकर सीमा पार करना कानूनी रुप से सही है? क्या आपको इस बारे में हवाई अड्डे के अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिये? इन दोनो प्रश्नों का उत्तर है हां! आप बहुमूल्य धातु साथ लेकर यात्रा कर सकते हैं जिसमें सोना भी शामिल है। परंतु यदि वह किसी विशेष सीमा से अधिक है, तब आपको कस्टम्स के सामने उसे घोषित करना होगा। यहां वो सारी जानकारी दी गई है जो आपके लिये जानना आवश्यक है।
भारत में यात्रा के दौरान स्वर्ण पर कस्टम ड्यूटी
भारत में आपको सोने के आभूषणों पर कोई कस्टम ड्यूटी नही देनी होती है परंतु गोल्ड बार, बिस्किट और सिक्कों पर ड्यूटी देय है। ड्यूटी मुक्त छूट पुरुषों के लिये रु. 50000 तक और महिलाओं के लिये रु.1 लाख तक है। भारत से बाहर छ: माह या अधिक समय तक रहने वाले भारतीय अपने साथ 1 किलो सोना तक ला सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लागू होती है। पर्यटक फिलहाल 10% स्वण ड्यूटी देते हैम। यह उस लागू सीमा के स्वर्ण पर जारी की जाती है जिसे ग्राहक स्वयं ले जा सकते हैं।
यदि आपने अपने साथ 1 किलो से अधिक स्वर्ण रखा है, तब क्या होता ह? तब आपको एक किलो से अधिक की रकम पर 36.05 की दर से ड्यूटी देनी होती है। कस्टम के अधिकारी बिना किसी कारण के आपसे आपका स्वर्ण नही ले सकते। आपको सिर्फ इतना करना है कि कस्टम अधिकारियों के सामने सही और विस्तारित जानकारी दें। स्वर्ण को देश में और देश के बाहर लेकर जाने में कोई परेशानी नही होती है।
स्वर्ण को भारत से बाहर ले जाने संबंधी नियमयदि आप भारत में स्वर्ण के आभूषण खरीदते हैं और उन्हे अपने साथ विदेश में लेकर जाते हैं, तब आपको उनपर कस्टम ड्यूटी नही देनी होगी। यह स्वाभाविक ही कि जो आभूषण भारत से बाहर ले जाए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वरुप में हो रहा हो, न कि व्यावसायिक स्वरुप में। साथ ही, इसे आप अपने लगेज में नही ले जा सकते। भारत से बाहर, इस तरह से स्वर्ण ले जाने के लिये कोई मात्रा की सीमा नही है। लेकिन जब आप उसे भारत में वापस लाते हैं, तब आपको उसपर ड्यूटी देनी होती है। इस स्थिति से बचने के लिये, आप कस्टम्स से एक एक्स्पोर्ट प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसमें उन सभी आभूषणों की जानकारी होती है जिन्हे आप भारत से बाहर ले जा रहे हैं। इसलिये वापस आते समय उन्ही सामानों पर आपको ड्युटी देने की आवश्यकता नही होती है। भारत से बाहर जाते समय, भारत में खरीदे गए स्वर्ण आभूषणों की रसीद साथ में रखी जानी चाहिये क्योंकि इस बारे में कस्टम्स द्वारा सवाल पूछे जा सकते हैं।
भारत से स्वर्ण बाहर ले जाते समय विविध नियम लागू होते हैं। यह निर्भर करता है कि आप किस देश की यात्रा कर रहे हैं। अनचाही परिस्थितियों से बचने के लिये, आप जिस देश में जा रहे हैं, उसमें लागू नियमों के बारे में जान लें। एयरलाईन की वेबसाईट का देश की वेबसाईट पर यह जानकारी होती है कि आप उस देश में कितना सोना ले जा सकते हैं, आपको उसके लिये कौन से कानूनी दस्तावेजों की जरुरत होगी, कस्टम ड्यूटी आदि लागू होने की प्रक्रिया, साथ ही इन बहुमूल्य वस्तुओं की घोषणा संबंधी जानकारी भी मिल सकती है।
उदाहरण के लिये:
- यूएसए की यात्रा करते समय, स्वर्ण के सिक्के, मैडल या बुलियन पर कोई ड्यूटी नही है, लेकिन इन्हे कस्टम्स पर और सीमा सुरक्षा अफसर के सामने घोषित किया जाना आवश्यक है। सिक्कों का प्रतिरुप लिया जाना चाहिये और उनपर जारी करने वाले देश का चिन्ह होना चाहिये। यदि स्वर्ण के सिक्के लेन देन के व्यवहार का हिस्सा है और उनका मूल्य यूएसडी 10,000 से अधिक है, तब फिन सेन 105 फॉर्म को भरकर प्रवेश के समय कस्टम अफसर को दिया जाना चाहिये।
- ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करते समय, यदि सोने के आभूषण, सिक्के या बुलियन व्यक्तिगत प्रयोजन से ले जाए जाते हैं, तब आयात घोषणा की आवश्यकता नही होती है। यदि स्वर्ण के आभूषणों का मूल्य ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1,000 से अधिक है, तब एक स्वयं आकलन क्लीयरेन्स घोषणा आवश्यक होती है। यदि इनका मूल्य इससे अधिक है, तब आयात घोषणा आवश्यक है। स्वर्ण आभूषणों के प्रयोजन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, विविध नियम उस स्थिति में लागू होते हैं जब उन्हे निवेश के प्रयोजन से आयात किया जाता है।
यह याद रखें कि आपको चेक इन बैग में अपने स्वर्ण को नही रखना है। अपने आभूषणों को कैरी बैग में रखिये। कई बार कस्टम अफसर आपके बैगों की तलाशी लेना चाहेंगे। उन्हे यह सब करने की आवश्यकता इसलिये होती है कि वे गैर कानूनी गतिविधियों और सुविधा के गलत उपयोग को रोक सके। इस स्थिति में आपको व्यक्तिगत कमरे के बारे में कहना चाहिये जिससे किसी अन्य व्यक्ति को यह जानकारी नही हो सके कि आपके पास सोना मौजूद है।
यदि आपके पास लागू सीमा से अधिक स्वर्ण है, तब यह सुनिश्चित करें कि उससे संबंधित दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं। इसमें इनवॉईस या रसीद साथ होना आवश्यक है। एक औपचारिक घोषणा फॉर्म भरना भी आवश्यक है। यहां पर आपको अपनी मूल्यवान वस्तुओं व आभूषणों के संबंध में सारी जानकारी देना आवश्यक है। आप जितनी मूल्यवान वस्तुएं ले जा रहे हैं और उनकी दी गई कीमत में साम्य होना चाहिये। अन्यथा कस्टम्स को आपके इरादों पर सन्देह हो सकता है।